दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, नीलांबर-पीतांबरपुर के CO, CI और कर्मचारी पर 65-65 हजार का अर्थदंड palamu news today rbc
![]() |
पलामू न्यूज |
मेदिनीनगर (पलामू), 18 फरवरी 2025 – पलामू जिले में दाखिल खारिज के मामलों में लापरवाही बरतने पर उपायुक्त शशि रंजन ने सख्त कदम उठाते हुए नीलांबर-पीतांबरपुर के अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, राजस्व उप निरीक्षक (सीआई) महेंद्र राम और कर्मचारी रितेश रंजन तिवारी पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से काटकर कोषागार में जमा किया जाएगा।
लंबित पड़े थे 62 दाखिल खारिज के मामले
सरकारी नियमों के अनुसार, दाखिल खारिज मामलों का निपटारा 30 दिनों में और आपत्ति वाले मामलों का 90 दिनों में किया जाना चाहिए। लेकिन, नीलांबर-पीतांबरपुर क्षेत्र में 62 दाखिल खारिज के मामले निर्धारित समय से अधिक समय तक लंबित पड़े रहे। इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पहले भी वरीय अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यह सख्त कार्रवाई की गई है।
समय पर कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता ने दी थी चेतावनी
इन लंबित मामलों को लेकर पलामू के अपर समाहर्ता ने भी गंभीरता दिखाई थी। 21 दिसंबर 2024 को कार्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद निष्पादन में टालमटोल जारी रही, जिसके बाद 8 फरवरी 2025 को हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई। लेकिन, तय समय में कार्रवाई नहीं होने के कारण उपायुक्त ने यह कड़ा फैसला लिया।
उपायुक्त ने जताई सख्त नाराजगी, लापरवाह अधिकारियों पर जारी रहेगी कार्रवाई
उपायुक्त शशि रंजन ने इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दाखिल खारिज जैसे महत्वपूर्ण मामलों में देरी से आम लोगों को परेशानी होती है, जिसे प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में बाधा डालने और जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
कोई टिप्पणी नहीं