SDO द्वारा किए गय निबंधन कार्य से अंचल संतुष्ट नहीं Circle not satisfied with the registration work done by SDO
SDO द्वारा किए गय निबंधन कार्य से अंचल संतुष्ट नहीं Circle not satisfied with the registration work done by SDO
अंचल कार्यालय हुसैनाबाद शेख़ मुजाहिद हुसैनाबाद |
हुसैनाबाद /पलामू हुसैनाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय में इन दिनों लोग एक ही कारण से कई लोग परेशान होते दिख रहे है। उन्हीं में से एक बेल बिगहा पंचायत निवासी सलमा बीबी पति जलील अंसारी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की उन्होंने बताया की 7.5 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री 13 अक्तूबर को हमने कराया था और 6 जनवरी 2024 को दाखिल खारिज नहीं हुआ ।
ऑनलाइन में कारण ये लिखा हुआ देखने को मिला की उप निरक्षक वा अंचल निरीक्षक के प्रीतिवेदन आधार पर निरस्त किया जाता है । 83 दिनो बाद भी मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ। वहीं दूसरा मामला फमीदा बेगम स्वर्गीय पति रमजान अंसारी का है उन्होंने भी लगभग 18 डिसमिल जमीन खरीदी और उनका भी यही कारण दिखाते हुए प्रतिवेदन निरस्त कर दिया गया है बताता चलूं की दोनो के विक्रेता तैयब अंसारी है। दोनो परिवार के इलावा भी ऐसे कई लोगों की एक लम्बी फहरिस्त है।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा हमने इसके पीछे हो रहे कारणों को जानकारों से समझना चाहा तो बड़ी विडंबना वाली स्तिथि सुनने को मिली जानकारों ने व्यंग करते हुए कहा की रजिस्ट्री हुसैनाबाद में गलत हो रही होगी या उससे पूर्व जो एलपी सी बनी है वो गलत होगी ।
जब की कुछ कानून के जानकारों ने कहा की दोनो की प्रक्रिया में अंचल की ही भूमिका होती है एलपी सी को भी वही निर्गत करते है और दाखिल खारिज भी वही संबंधित अधिकारियों की अनुसंसा पर होती है । अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा की
किसी भी जमीन की रजिस्ट्री जब बगैर अंचल के एल पी सी या खतियान के बिना नहीं होती है तो रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज क्यों निरस्त की जा रही ?
जब कि ऑनलाइन ही प्रक्रिया ऑफिशियल ही की जाती है तो फिर अंचल में दोबारा कागजात लोगों से क्यों मांगा जाता है और उसके महीनो बाद उसे निरस्त किया जाता है ,आखिर क्यों ?
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